हाईकोर्ट की जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि बकरीद या किसी भी दूसरे दिन राज्य में गाय और बछड़ों की कुर्बानी न होने दी जाए. कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर गायों के वध को रोकने के लिए अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने का आदेश देते हुए याचिका मंजूर कर ली.
कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) समेत वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिया कि फैसले का पूरी तरह पालन हो. इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों तक जरूरी निर्देश तुरंत पहुंचाए जाएं, ताकि नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके..
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