ध्वनि विस्‍तारक यंत्रों के बिना अनुमति के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध रात्रि 10 से प्रात: 06 बजे तक ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध

विस्‍तारक यंत्रों के बिना अनुमति के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध रात्रि 10 से प्रात: 06 बजे तक ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध
बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों के बिना अनुमति के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध रात्रि 10 से प्रात: 06 बजे तक ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध

 

आगामी दिनों में आयोजित होने वाली स्‍कूलों की बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा एवं महाविद्यालयीन परीक्षाओं के सुव्‍यवस्थित संचालन तथा परीक्षार्थियों को अध्‍ययन के दौरान किसी तरह का व्‍यवधान न हो इसके लिए कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्‍यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत जिले में बिना अनुमति के ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस संबंध में दिये गए आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डी.जे, बैंड-बाजा, जुलुस, इत्यादि का उपयोग तथा किसी आमसभा, जुलूस, सम्मेलन जलसा, खेल प्रतियोगिता और किसी भी निजी/सार्वजनिक कार्यक्रमो में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नही करेगा। परीक्षाओं के संचालन हेतु बनाये गये परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि के भीतर कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं चलाया जाएगा। जहाँ कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र उपर्युक्त दूरी से परे चलाया जाता है, वहाँ उसके वॉल्यूम को इस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा कि जिससे परीक्षा केन्द्रों को कोई विघ्न न पहुँचे या न्यूसेंस कारित न हो।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्णरूपेण प्रतिबंध रहेगा। अत्यंत आवश्यक होने पर प्रातः 6.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो के 1/4 वॉल्यूम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों के तहत उपयोग की अनुमति विहित प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा म.प्र. कोलाहल नियत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7 के उपबंधी को दृष्टिगत रखते हुए जारी की जाएगी ।

इस आदेश का उल्‍लंघन करने पर जिम्‍मेदार व्‍यक्ति के विरूद्ध मध्‍यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जाएगी। जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी, जनपद सीईओ को इस आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए है।

इस खबर को शेयर करें:

WhatsAppFacebook
mawafirstnews@gmail.com

Published by
mawafirstnews@gmail.com

Recent Posts

छात्रावास की सुविधा से हरीश की पढ़ाई को मिली नई उड़ान

मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास योजना विद्यार्थियों को शिक्षा के…

15 hours ago

नवम राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले में पोषण एवं नशा मुक्ति जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम किए गए आयोजित

नवम राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में आयुष…

15 hours ago

चलित खाद्य प्रयोगशाला ने विद्यार्थियों को मिलावट की पहचान और स्वस्थ खान-पान के प्रति किया जागरूक

नियंत्रक, खाद्य, औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल एवं कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देश तथा अपर…

16 hours ago

अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध…

16 hours ago

सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को 50 हजार दीपों से जगमगाएगा किलेश्वर महादेव मंदिर परिसर

मध्यप्रदेश शासन के सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा 17 सितंबर…

16 hours ago

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के 156 तीर्थयात्री हरिद्वार-ऋषिकेश रवाना

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुधवार को नीमच जिले के 156 तीर्थयात्रियों का दल…

16 hours ago