जीजा को गोली मारने वाले साले को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

जीजा को गोली मारने वाले साले को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। श्रीमान राकेश कुमार शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला नीमच द्वारा जीजा पर जानलेवा हमला कर उसको गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी अनिल गौड़ पिता स्व. जगदीश गौड़, उम्र-32 वर्ष, निवासी-अभिनंदन कॉलोनी, जिला मन्दसौर को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 27 आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारवास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 23 सितम्बर 2020 को रात्री के लगभग 10 बजे इन्दीरा नगर, नीमच स्थित आरोपी के घर की हैं। फरियादी डिंकूसिंह उर्फ पृथ्वीराज मंदसौर में रहता हैं तथा उसका साला आरोपी अनिल गौड़ नीमच में रहकर जिला न्यायालय, नीमच में चपरासी की नौकरी करता था। घटना दिनांक को फरियादी उसके साले आरोपी से मिलने के लिये आया था और वह दोनो बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थें, तभी आरोपी ने उसके जीजा से कहा कि वह उसकी बहन के साथ मारपीट क्यों करता हैं, इस बात पर विवाद बढ़ गया और आरोपी ने अपने बिस्तर के नीचे रखी पिस्टल निकालकर फरियादी जीजा पर दो फायर किये जिस कारण गोली उसके कमर व पेट पर लगी।

फरियादी को गोली लगने से वह चिल्लाते हुवे भागकर घर से बहार आ गया, जिसको कि बाद में डायल 100 सहायता से अस्पताल पँहुचाया गया। फरियादी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आरोपी के विरूद्ध एफ.आई.आर. लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से पिस्टल को जप्त किया गया। जिसके पश्चात् आवश्यक साक्ष्य को एकत्रित कर अनुसंधान पूर्ण किया जाकर अभियोग-पत्र को माननीय न्यायालय, नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विवेक सोमानी द्वारा की गई।

इस खबर को शेयर करें:

WhatsAppFacebook
mawafirstnews@gmail.com

Published by
mawafirstnews@gmail.com

Recent Posts

छात्रावास की सुविधा से हरीश की पढ़ाई को मिली नई उड़ान

मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास योजना विद्यार्थियों को शिक्षा के…

19 hours ago

नवम राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले में पोषण एवं नशा मुक्ति जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम किए गए आयोजित

नवम राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में आयुष…

19 hours ago

चलित खाद्य प्रयोगशाला ने विद्यार्थियों को मिलावट की पहचान और स्वस्थ खान-पान के प्रति किया जागरूक

नियंत्रक, खाद्य, औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल एवं कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देश तथा अपर…

19 hours ago

अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध…

19 hours ago

सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को 50 हजार दीपों से जगमगाएगा किलेश्वर महादेव मंदिर परिसर

मध्यप्रदेश शासन के सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा 17 सितंबर…

19 hours ago

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के 156 तीर्थयात्री हरिद्वार-ऋषिकेश रवाना

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुधवार को नीमच जिले के 156 तीर्थयात्रियों का दल…

19 hours ago