अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि मनासा पंजीकृत पते पर कार्य न करने पर पचास हजार रूपये जुर्माना
नीमच 4 जून 2025,
म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि मनासा द्वारा अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत पंजीकृत पते पर कार्य न करने पर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला नीमच श्री राजू डाबर द्वारा कार्यवाही करते हुए धारा 32 का स्पष्ट उल्लघंन करने पर श्रैय मूंदड़ा, अध्यक्ष अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि. मनासा पर 50हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। उक्त राशि संबंधित को एक सप्ताह में शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं
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