नीमच, 30 जुलाई 2026। जिले में कानून-व्यवस्था, शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 30 जुलाई 2026 से 27 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल माध्यमों पर भ्रामक, भड़काऊ, धार्मिक, सामाजिक या जातीय विद्वेष फैलाने वाली सामग्री के प्रसारण, साझा करने एवं प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की अपुष्ट, भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो या संदेश को लाइक, शेयर अथवा फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित रहेगा। ऐसी गतिविधियों के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।
आदेश में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने, अफवाह फैलाने, घृणा उत्पन्न करने, हथियारों का प्रदर्शन करने, आगजनी, पुतला दहन तथा हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कृत्यों पर भी रोक लगाई गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों, जुलूसों एवं धरना-प्रदर्शनों के दौरान आयोजकों को प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा तथा पर्याप्त स्वयंसेवकों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
इसके अतिरिक्त साइबर कैफे, होटल, लॉज, धर्मशाला एवं अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों के संचालकों को आगंतुकों एवं उपयोगकर्ताओं का पहचान संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन एवं पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

