स्वामित्व योजना अंतर्गत स्वामित्व अधिकार अभिलेख पंजीयन के लिए कृषक एमपी ई-सेवा पोर्टल पर करें आवेदनआवेदन के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर अथवा लोकसेवा केंद्र पर कर सकते हैं संपर्कनीमच, 9 अक्टूबर 2026। स्वामित्व योजना के अंतर्गत चिह्नित ग्रामीण आबादी क्षेत्र के भूखंडों के स्वामित्व दस्तावेजों के पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। स्वामित्व अभिलेख में जिन कृषकों के नाम दर्ज हैं, वे अपने संबंधित भूखंड के पंजीयन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा लोकसेवा केंद्र पर जाकर एमपी ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करवा सकते हैं।कृषक एमपी ई सेवा पोर्टल के माध्यम से स्वयं से भी आवेदन कर सकते हैं।इस प्रक्रिया में भूमिस्वामी की जानकारी, आधार ई-केवाईसी और भूखंड का विवरण महत्वपूर्ण है। आवेदन के दौरान स्वामित्व अभिलेख में दर्ज सभी भूमिस्वामियों के विवरण का सत्यापन किया जाएगा। सभी संबंधित भूमिस्वामियों एवं गवाहों की समग्र आईडी में आधार ई-केवाईसी होना आवश्यक है। साथ ही, भूमिस्वामियों के नाम भू-अभिलेख एवं आधार ई-केवाईसी में समान होने चाहिए।ऑनलाइन आवेदन में संबंधित भूखंड का चयन करने के बाद भूमिस्वामियों की जानकारी, आधार ई-केवाईसी, वीडियो रिकॉर्डिंग, गवाहों का विवरण तथा भूखंड की चतुर्सीमा एवं नक्शे से संबंधित जानकारी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सभी विवरणों का अवलोकन करने के बाद आवेदन सबमिट किया जाएगा।आवेदन के बाद पटवारी सत्यापन और ई-हस्ताक्षर की प्रक्रिया होगी। पटवारी द्वारा सत्यापन पूरा होने पर संबंधित भूमिस्वामियों एवं गवाहों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ई-हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद आवेदन पंजीयन के लिए अग्रेषित किया जाएगा। पंजीयन पूर्ण होने पर संबंधित स्वामित्व दस्तावेज डाउनलोड किया जा सकेगा।आवेदन के लिए कृषकों के पास समग्र आईडी अथवा आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए। वीडियो ई-केवाईसी के लिए मोबाइल में कैमरा, माइक्रोफोन एवं इंटरनेट की सुविधा भी आवश्यक है।समस्त संबंधित कृषकों से अपील है कि वे स्वयं से अथवा अपने नजदीकी सीएससी सेंटर अथवा लोकसेवा केंद्र पर पहुंचकर स्वामित्व दस्तावेज पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाएं।
स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)

