Skip to content
Zelo Electric Scooter
malwafirst.in
Menu
  • होम
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • मध्यप्रदेश
    • नीमच
    • मंदसौर
    • रतलाम
    • भोपाल
    • इंदौर
    • जबलपुर
    • ग्वालियर
  • राजस्थान
    • जयपुर
    • चित्तौड़गढ़
    • भीलवाड़ा
    • प्रतापगढ़
    • उदयपुर
    • कोटा
  • विविध
    • खेल
    • जीवन शैली
    • टेक
    • धर्म
    • बिज़नस
    • मनोरंजन
    • स्वास्थ्य
  • मंडी भाव
  • ई-पेपर
  • Video
Menu

नरवाई जलाने पर 9 किसानों पर 5000-5000 रुपये का जुर्माना

Posted on April 22, 2026

कलेक्टर नीमच श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार एवं म.प्र. शासन पर्यावरण विभाग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19(1) के तहत जारी अधिसूचना के अनुपालन में संपूर्ण मध्यप्रदेश को वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अधिसूचित किया गया है। अधिनियम की धारा 19(5) के तहत नरवाई जलाना तत्समय से तत्काल प्रतिबंधित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नीमच के आदेश क्रमांक/टी-1/नरवाई/2024-25/883, दिनांक 25.02.2026 से नरवाई जलाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया है। इसके परिपालन में उपखण्ड जावद क्षेत्र में तहसीलदार जावद एवं अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा रतनगढ़ तहसील सिंगोली के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नानुसार अनावेदकों द्वारा मौके पर गेहूं की फसल काटने के पश्चात नरवाई जलाना प्रमाणित होने से प्रत्येक पर 5000-5000 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है: 1. अनावेदक शेरसिंह पिता जगदीश कलाल, निवासी महेन्द्री, तहसील जावद – प्रकरण क्र. 0017/बी-121/2026-27 2. अनावेदक भेरूसिंह पिता शिवलाल कलाल, निवासी महेन्द्री, तहसील जावद – प्रकरण क्र. 0018/बी-121/2025-26-27 3. अनावेदक शिवरतन पिता लक्ष्मण कलाल, निवासी महेन्द्री, तहसील जावद – प्रकरण क्र. 0019/बी-121/2026-27 4. अनावेदक हरिराम पिता कंवरलाल पाटीदार, निवासी माण्डा, तहसील जावद – प्रकरण क्र. 0020/बी-121/2026-27 5. अनावेदिका ममता पति किशोर तेली, किशोर पिता बंशीलाल तेली, अशोक पिता भागचंद मूंदड़ा, विजय पिता भागचंद मूंदड़ा, सकिना पति खोजेमा बोहरा, सभी निवासी रतनगढ़, तहसील सिंगोली – प्रकरण क्र. 0021/बी-121/2026-27 उक्त अर्थदण्ड संबंधी आदेश ,पीठासीन अधिकारी श्रीमती प्रीति संघवी नाहर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड जावद द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2026 को पारित किए गए हैं। तहसीलदार जावद एवं अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा रतनगढ़ को आदेशित किया गया है कि अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि अनावेदकों से चालान के माध्यम से जमा करवाई जाए। जमा न कराने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। #

शेयर करें: WhatsApp Facebook

इस खबर को शेयर करें:

WhatsAppFacebook

यूट्यूब लाइव न्यूज़

▶️
Malwa First YouTube

क्षेत्र की तमाम वीडियो खबरें और लाइव अपडेट्स सबसे पहले देखें।

Subscribe Channel

फेसबुक अपडेट्स

Follow on Facebook

Recent Posts

  • छात्रावास की सुविधा से हरीश की पढ़ाई को मिली नई उड़ान
  • नवम राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले में पोषण एवं नशा मुक्ति जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम किए गए आयोजित
  • चलित खाद्य प्रयोगशाला ने विद्यार्थियों को मिलावट की पहचान और स्वस्थ खान-पान के प्रति किया जागरूक
  • अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई
  • सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को 50 हजार दीपों से जगमगाएगा किलेश्वर महादेव मंदिर परिसर

Recent Comments

  1. A WordPress Commenter on Hello world!
©2026 malwafirst.in | Design: Newspaperly WordPress Theme