मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल द्वारा प्रदेश में किसानों को सुगमतापूर्वक उर्वरक प्राप्त करने हेतु ई-विकास (वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान) प्रणाली व्यवस्था संपूर्ण प्रदेश में प्रारंभ की गई है, जिसके संबंध में कृषि विभाग नीमच द्वारा भी ई-टोकन के बिना उर्वरक वितरण नहीं करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। उपसंचालक कृषि नीमच श्री दिनेश मंडलोई ने बताया कि ई टोकन से ही उर्वरक वितरण के शान निर्देशों के उपरांत भी निम्न विक्रेताओं द्वारा 12 अप्रैल.2026 एवं 16. अप्रैल.2026 को बिना ई-टोकन के उर्वरक विक्रय/वितरण किया गया है। मध्यप्रदेश शासन के जारी निर्देशों की अवहेलना एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का उल्लंघन करने पर निम्न विक्रेताओं के पंजीयन निलंबित किए गए हैं: *वि.ख. नीमच:* 01 उर्वरक विक्रेता – श्री देव कृषि बाजार, महू रोड नीमच। *वि.ख. मनासा:* 06 उर्वरक विक्रेता – अंकुश कृषि सेवा केन्द्र रामपुरा, अंबिका एग्रो एजेंसी रामपुरा, विनोद कुमार मरचया रामपुरा, मारू ट्रेडर्स कुकड़ेश्वर, श्री बीज भण्डार मनासा, बालाजी बीज भंडार मनासा का उर्वरक लाइसेंस निलंबित किया गया है। साथ ही सहकारी क्षेत्र में ई-टोकन के बिना उर्वरक वितरण करने वाली संस्था – पैक्स जालीनेर, पैक्स मोरवन एवं मार्कफेड मनासा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। ।

