नीमच

विधानसभा चुनाव:- नियुक्ति और पहचान पत्र के सत्‍यापन के बाद ही गणना कक्ष में प्रवेश पा सकेंगे उम्‍मीदवारों के अभिकर्ता

विधानसभा चुनाव:- नियुक्ति और पहचान पत्र के सत्‍यापन के बाद ही गणना कक्ष में प्रवेश पा सकेंगे उम्‍मीदवारों के अभिकर्ता

नीमच। विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिये उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त गणना अभिकर्त्ताओं को गणना कक्ष में प्रवेश के पहले रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना अभिकर्ता से रिटर्निंग आफिसर के समक्ष मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के बारे में उसके नियुक्ति पत्र में अंतर्विष्ट घोषणा पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा। नियुक्ति पत्र अथवा पहचान पत्र और घोषणा के सत्यापन के बाद रिटर्निंग आफिसर मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देगा।

       आयोग के निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी किसी भी मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने से पहले उसे व्यक्तिगत तलाशी के अध्यधीन करने के लिए अधिकृत है। प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक बैज दिया जाएगा। जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि वह किसका अभिकर्ता है, और उस मेज की क्रम संख्या भी दर्शायी जाएगी, जिस पर वह मतगणना पर नजर रखेगा। गणना अभिकर्ता को उस मेज पर बैठे रहना होगा जिसके लिये उसे नियुक्त किया गया है। उसे दूर हॉल में चलने-फिरने की अनुमति नहीं होगी । हालांकि अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में मतगणना अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर जाने की अनुमति होगी।

       निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है, कि मतगणना हॉल के अंदर सख्त अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को रिटर्निंग अधिकारी के साथ पूरी तरह से सहयोग करना होगा। गणना अभिकर्त्ताओं को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा। उन्हें ध्यान रखना होगा कि रिटर्निंग अधिकारी किसी भी व्यक्ति को मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है जो उसके निर्देशों की अवहेलना करता है।

        आयोग के निर्देशों में कहा गया है, कि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान मतगणना अभिकर्ता और अन्य व्यक्तियों को मतगणना हॉल के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब एक बार मतगणना अभिकर्ता और अन्य लोग मतगणना हॉल के अंदर होते हैं, तो उन्हें आमतौर पर परिणाम घोषित होने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी। मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, आई पैड, लैपटॉप या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। गणना अभिकर्ता को मतगणना कक्ष में पेन, पेंसिल, सादा कागज या नोटपेड ले जाने की ही अनुमति होगी।

    उक्‍त जानकारी मास्‍टर ट्रेनर डॉ.राजेश पाटीदार एवं अक्षय सिंह बावेल व्‍दारा बुधवार को नीमच में अभ्‍यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं के लिए आयोजित मतगणना संबंधी प्रशिक्षण में दी गई। प्रशिक्षण में मतगणना की तारीक व समय, मतगणना कक्ष क्रमांक, मतगणना हाल के अंदर प्रवेश की अनुमति, मतगणना अभिकर्ता एवं दायित्‍व, मगणना अभिकर्ता की नियुक्‍ति‍ प्रति अभ्‍यर्थी, अभिकर्ताओं की संख्‍या, अभिकर्ताओं की नियुक्ति की समय सीमा, अभिकर्ताओं की नियुक्‍त‍ि का प्रति संहरण, मतगणना हाल के भीतर आचरण, मतगणना अभिकर्ताओं की बैठक व्‍यवस्‍था, मतगणना की प्रक्रिया, गोपनीयता बनाए रखने, गणना पूर्व पोस्‍टल बेलेट की संख्‍या का मिलान, डाक मतपत्रों की गणना, ईव्‍हीएम से मतों की गणना की प्रक्रिया, विधानसभावार, राउण्‍ड की संख्‍या, गणना टेबल पर सीयू का आवंटन, वीवीपीएटी पर्चियों की गणना एवं उनका क्रम आदि बिंदुओं पर विस्‍तार से जानकारी दी गई।

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