आगामी दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के सुरक्षित विक्रय एवं भंडारण के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। अस्थाई आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 15 से 22 अक्टूबर 2026 तक एमपी ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदकों को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी करना होगा। पूर्व से प्रचलित एवं वैध अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस का नवीनीकरण 2 से 11 नवंबर तक किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकृत होंगे। सभी अधिकारियों को विस्फोटक सुरक्षा संबंधी नियमों और प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षित स्थानों पर लगेंगी दुकानें नीमच शहर में आतिशबाजी दुकानों के लिए स्थान का चयन अनुविभागीय दंडाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री संयुक्त रूप से करेंगे। चयनित स्थल का लेआउट कलेक्टर कार्यालय से स्वीकृत कराया जाएगा। अन्य अनुभागों में भी संयुक्त रूप से सुरक्षित स्थान निर्धारित किए जाएंगे। दुकानें आबादी से दूर लगेंगी। धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, स्कूलों और प्रतिबंधित स्थलों के पास दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी। दुकानों का आवंटन स्वीकृत लेआउट के अनुसार किया जाएगा। दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी अनिवार्य दुकानों के शेड अग्निरोधी सामग्री या लोहे की चादरों से बनाए जाएंगे। दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होगी और उन्हें आमने-सामने नहीं बनाया जाएगा। दुकानों तथा आसपास के निर्धारित तीन मीटर क्षेत्र में तेल या गैस के लैंप, खुली बत्तियों और कपड़े का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। प्रकाश व्यवस्था सुरक्षित मानकों के अनुरूप होगी तथा आतिशबाजी को अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखा जाएगा। अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी विक्रय स्थल पर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक लाइसेंसधारी को दुकान के सामने रेत और पानी से भरी बाल्टियां तथा अन्य अग्निशमन उपकरण रखने होंगे। निर्धारित परिसर में 24 घंटे फायर ब्रिगेड की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। थोक एवं फुटकर विक्रेता शहरी और आबादी क्षेत्रों में आतिशबाजी का विक्रय नहीं करेंगे। थोक विक्रेता वैध लाइसेंस देखने के बाद ही फुटकर विक्रेताओं को आतिशबाजी बेच सकेंगे। अवैध विक्रय पर होगी कार्रवाई, नियंत्रण कक्ष रहेंगे सक्रिय अनुविभागीय दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और नगर पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि शहर के मध्य या आबादी क्षेत्र में आतिशबाजी का विक्रय अथवा भंडारण न हो। निर्धारित स्थलों के अलावा, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, अवैध विक्रय करने वालों के विरुद्ध थाना प्रभारी तत्काल कार्रवाई करेंगे। विद्युत विभाग को आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। सूचनाओं के आदान-प्रदान, विभागीय समन्वय और त्वरित कार्रवाई के लिए तहसील कार्यालयों एवं नगरीय निकायों में 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। इनके दूरभाष नंबर पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, नीमच को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)

