नीमच

दाता की महिला सरपंच द्वारा पांच सौ रूपये के स्टॉम्प पर अनुबंध कर अपने दायित्व अन्य व्यक्ति को सौंपने की जांच प्रारंभ जिला पंचायत सीईओ ने मांगी उपपंजीयक से अनुबंध संबंधी जानकारी गवाहों को कथन देने संबंधी सूचना पत्र जारी

 

नीमच 8 फरवरी 2025, जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णंव द्वारा दाता की महिाला सरपंच द्वारा पांच सौ रूपये के स्टाम्प पर अनुबंध कर सरपंच का दायित्व अन्य व्यक्ति को सौंपने का मामला संज्ञान में आने पर उपपंजीयक मनासा से अनुबंध संपादित करने संबंधी जानकारी मांगी है। अपर कलेक्टर विकास एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव ने पत्र जारी कर लिखा है कि, उनके कार्यालय को एक अनुबंध की छायाप्रति प्राप्त हुई है जिसमें ग्राम पंचायत दाता की सरपंच श्रीमति कैलाशी बाई पति जगदीश कछावा द्वारा श्री सुरेश पिता मांगीलाल गरासिया से एक अनुबंध किया गया हैा इस अनुबंध को रजिस्टर्ड करवाया गया है।
अपर कलेक्टर विकास एवं जिला पंचायत सीईओ श्री वैष्णव ने उपपंजीयक से जानकारी चाही है कि, अनुबंध करते समय क्या संबंधित पक्ष समक्ष में उपस्थित हुये थेॽ स्टॉम्पं किसके द्वारा खरीदा गया, उसकी पहचान आधार कार्ड आदि की जानकारी प्रस्तु त करें । साथ ही, अनुबंध रजिस्टर्ड करवाते समय जो भी दस्तावेज, आधारकार्ड, पहचान पत्र, आदि की प्रति तथा अनुबंध रजिस्टरर्ड करवाते समय संबंधितों के फोटोग्राफ आदि लिये गये हो, तो वे भी उपलब्ध करवाने के लिये उपपंजीयक मनासा को पत्र लिखा है। उक्त समस्त जानकारी प्रकरण मे नियत पेशी 10 फरवरी 2025 को प्रात: 11 बजे के पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्धप कराने के निर्देश उपपंजीयक मनासा को दिये है ।
इसके अलावा जिला पंचायत सीईओ ने अनुबंध पत्र में बतौर गवाह हस्ताक्षर करने वाले ग्राम दाता निवासी श्री सदाराम एवं श्री भन्नालाल को भी जनपद सीईओ मनासा के माध्यम से सूचना पत्र जारी कर उन्हे, प्रकरण में अपने कथन देने हेतु 10 फरवरी 2025 को दोपहर 3 बजे समक्ष में उपस्थित होने के लिये सूचित किया है ।

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