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जिला एवं तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आज

Posted on May 8, 2026

प्रधान जिला न्यायाधीश ने आमजनों से अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत के निर्देशन में शनिवार 9 मई 2026 को जिला न्यायालय नीमच तथा तहसील न्यायालय मनासा एवं जावद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। खंडपीठों का गठन: जिला विधिक सहायता अधिकारी नीमच श्री प्रवीण कुमार ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय नीमच में 12 खंडपीठ, तहसील न्यायालय मनासा हेतु 05 खंडपीठ तथा तहसील न्यायालय जावद हेतु 04 खंडपीठों का गठन किया गया है। निराकरण हेतु रखे गए प्रकरण: इन खंडपीठों में शमनीय आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट के चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, ट्रैफिक चालान, श्रम दावा प्रकरण, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, राजस्व प्रकरण, विद्युत बिल संबंधी प्रकरण, जलकर संबंधी प्रकरण, बीएसएनएल के टेलीफोन बिल संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण (तलाक को छोड़कर), उपभोक्ता मामले एवं अन्य सिविल वाद आपसी समझौते एवं राजीनामे के माध्यम से निराकृत किए जाएंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित कुल 854 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए हैं। खंडपीठों में पीठासीन अधिकारीगण तथा खंडपीठ सदस्यगण द्वारा पक्षकारों को आपसी समझाइश एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रयास किए जाएंगे। प्रधान जिला न्यायाधीश की अपील: माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत ने समस्त आमजनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में प्राप्त होने वाली छूट एवं सुविधाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया, कि लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरण के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती तथा लोक अदालत सुलभ, सस्ता एवं स्थायी न्याय प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है।

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