कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना के अनुपालन में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 को नीमच जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, एफ.एल.-6 थोक सैनिक कैंटीन, एफ.एल.-7 फुटकर सैनिक कैंटीन, एफ.एल.-2 रेस्टोरेंट बार एवं एफ.एल.-3 होटल बार बंद रहेंगे। इस अवधि में सभी प्रकार की मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)

