जिला दण्डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच परिसर तथा उसके ऊपर के हवाई क्षेत्र में ड्रोन के संचालन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा 28 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश के अनुसार, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच में जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण का कार्य किया जाता है। कारखाने की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए ड्रोन गतिविधियों से सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की गई है। साथ ही, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में भी कारखाना परिसर के ऊपर के हवाई क्षेत्र को आगामी दो माह के लिए ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किए जाने की अनुशंसा की गई है। आदेश के तहत शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना , नीमच परिसर एवं उसके ऊपर के हवाई क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रोन का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी किया जाना आवश्यक था, इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुरूप यह आदेश पारित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 सहित अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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