मध्यप्रदेश

धार्मिक स्थान पर लगे ध्वनी विस्तार यंत्र जप्त कर तीन लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

नगर की तार वाली मस्जिद तथा लीलगर मस्जिद पर पुलिस
व प्रशासन ने बिना अनुमति के लाउडस्पीकर पर अजान एवं नमाज प्रसारित
करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं म.प्र.कोलाहल
नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही कर ध्वनि विस्तारक उपकरण
जप्त किए गए। तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा, पुलिस थाना प्रभारी रमेशचंद
दांगी ने बताया कि नगर में कानून विरुद्ध कोलाहल के चलते पुलिस थाना
भानपुरा के सहायक उपनिरीक्षक गेंदालाल पलासिया एवं प्रधान आरक्षक सोनू
ठाकुर द्वारा नगर निरीक्षण किए जाने के दौरान दो मस्जिदों में कोलाहल पाया
तथा शिकायत करने पर तहसीलदार भानपुरा विनोद कुमार शर्मा एवं टी आई
रमेशचंद दांगी, सहायक उपनिरीक्षक रूपसिंह झाला, सहायक उपनिरीक्षक
ओंकार सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह झाला,अंतिम गौर एवं सोनू
ठाकुर, आरक्षक प्रहलादसिंह व जितेंद्र चौधरी आदि तार वाली मस्जिद पर
मौके पर पहुंचें एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के रुप में उपयोग किये जाने वाला
एक एम्प्लीफायर आहूजा कंपनी का एक माइक तथा एक साउंड सिस्टम जप्त
कर शफीक हुसैन उम्र 50 वर्षपिता मानकरीम अंसारी व शाकीर 52 वर्षपिता
अल्लाह एहसान के विरुद्ध प्रकरण दर्जकिया गया। वहीं दूसरे मामले में प्रधान
आरक्षक सोनू ठाकुर की रिपोर्ट पर उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत ही लीलगर
मस्जिद में चल रहे लाउडस्पीकर से अजान व नमाज के प्रसारण से हो रहे
कोलाहल के कारण इन्हीं धराओं में अली अकबर उम्र 53 वर्ष पिता इशाक
मोहम्मद रंगरेज के विरुद्ध प्रकरण दर्जकिए गए।

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