कलेक्‍टर व्‍दारा जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

कलेक्‍टर व्‍दारा जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

नीमच। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी नीमच दिनेश जैन व्‍दारा जिले में आगामी त्‍यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया  है। आगामी पर्व यथा ज्योतिबा फुले पुण्यतिथि, क्रांतिकारी सूर्य टंट्याभील बलिदान दिवस, शौर्य दिवस, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस, गुरुघासीदास जयंती, क्रिसमस, मकर संक्राति एवं गणतंत्र दिवस इत्यादि त्यौहार के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।

जिला दण्‍डाधिकारी व्‍दारा जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश के तहतफेसबुक, व्हाट्सअप, ट्वीटर आदि सोशल मीडिया साइट्स पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट सामग्री डालने पर एवं उस परहोने वाली कमेंट्स, क्रास कमेंट्स के कारण वैमनस्यता का संचार अत्याधिक होता है। कोई भी व्यक्ति बिना विचार किये एवंबिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्‍लील शब्दों का प्रयोग कर आमजन की भावनाओं को आहत करता है, जिसका मूलकारण फेसबुक, व्हाट्सअप ट्विटर आदि सोशल मिडिया साईट्स पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न मोबाईल कंपनियों,विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देंगे जबतक, कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।

जिले के समस्त होटलों लॉज, धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों, प्रबंधकों द्वारा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर चौकीदार सुरक्षागार्ड आदि के निवास, स्‍थान, चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र को थाना प्रभारी को देगें।जिले के शासकीय अथवा निजी ठेके पर चल रहे निर्माण कार्य चाहे में किसी भी स्वरूप के हो ठेकेदार द्वारा नियोजित स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर काम पर लगाये गये श्रमिकों मजदूरों की सम्पूर्ण जानकारी उनके स्थाई पत्ते सहित 7 दिवस में संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत की जायेगी। आगामी त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।आगामी त्यौहारी एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स) जैसे बन्दूक पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमसीर या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हो। आगामी त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजन, जुलुस, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश 28 नवम्‍बर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक प्रभावशाली रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दण्‍ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील होगा।

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