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अवैध खनन एवं परिवहन के चार मामलों में कलेक्टर ने 1.62 लाख रुपये से अधिक की शास्ति अधिरोपित की

जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के अंतर्गत चार अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों एवं अवैध उत्खननकर्ता पर कुल 1 लाख 62 हजार 64 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। सभी प्रकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर निराकृत किए गए हैं। जिला खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार 30 जुलाई 2026 को भोलियावास, तहसील नीमच में जांच के दौरान डम्पर क्रमांक RJ09GB1128 में खनिज निर्धारित रॉयल्टी पास में अंकित मात्रा से अधिक पाया गया। इस प्रकरण में वाहन मालिक बद्रीलाल पिता नानुराम नायक, निवासी सुवाखेडा, तहसील जावद, जिला नीमच पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5,400 रुपये तथा 40 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 45 हजार 400 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसी प्रकार 25 जुलाई 2026 को ग्राम चेनपुरा, तहसील नीमच में जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZG3267 ( इंजन क्रमांक E2496286) से खण्डा पत्थर का निर्धारित मात्रा से अधिक परिवहन पाया गया। इस मामले में वाहन मालिक सूरजसिह पिता राजेन्‍द्र शक्‍तावत, निवासी दारू, तहसील नीमच पर 2,460 रुपये रॉयल्टी की 15 गुना राशि एवं 16 हजार 79 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 18 हजार 539 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। एक अन्य प्रकरण में 23 जुलाई 2026 को ग्राम लोडकिया, तहसील मनासा में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जेसीबी एवं ट्रैक्टरों के माध्यम से लगभग 45 घनमीटर मुरम का अवैध उत्खनन पाया गया। जांच में लगभग 15 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर औसत गहराई का उत्खनन क्षेत्र मिला। इस प्रकरण में सत्यानारायण पिता भंवरलाल राठौर, निवासी महागढ़, तहसील मनासा, जिला नीमच पर 33 हजार 750 रुपये अधिशास्ति राशि एवं 33 हजार 750 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 67 हजार 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। वहीं 22 जुलाई 2026 को रामपुरा दरवाजा, तहसील जावद में जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक RJ09RE6732 से बिना वैध रॉयल्टी पास के रेत का परिवहन करते पाए जाने पर वाहन मालिक संजय पिता मांगीलाल कुम्‍हार, निवासी बागेरडा मामादेव, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5,625 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 30 हजार 625 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने सभी प्रकरणों में निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। राशि जमा होने के उपरांत नियमानुसार जब्त वाहन मुक्त किए जाएंगे। यदि निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के अनुसार भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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