ग्राम भाटखेड़ी निवासी 11वर्षीय बालक धर्मपाल की उपचार के दौरान हुई मृत्यु के मामले में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में मृतक के पिता के कथन, मेडिकल रिपोर्ट एवं शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम भाटखेड़ी निवासी धर्मपाल की 7अक्टूबर 2026को तबीयत खराब होने पर परिजन उसे उपचार के लिए मनासा स्थित एक निजी अस्पताल ले गए थे। मृतक के पिता मंगल की शिकायत के अनुसार, उपचार के दौरान बालक की तबीयत अधिक बिगड़ गई। परिजनों द्वारा अन्यत्र ले जाने की बात कहने के बावजूद डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद बालक की मृत्यु हो गई। मामले में प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट एवं मृतक के पिता के कथनों के आधार पर संबंधित डॉक्टर सुनील पाटीदार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता,2023की धारा 106(1) तथा आयुर्विज्ञान विज्ञान अधिनियम,1987की धारा 24 के तहत दंडनीय कृत्य पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा मामले में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)

