जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्री हिमांशु चन्द्रा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-5 (क-ख) के प्रावधानों के तहत अनावेदक समीर उर्फ बाबू एवं आरिफ उर्फ कालू को तीन माह तक सप्ताह में एक दिन संबंधित थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार, अनावेदक समीर उर्फ बाबू पिता शाबीर उर्फ तोता पठान, उम्र 39 वर्ष, निवासी स्कीम नंबर-08, थाना बघाना तथा आरिफ उर्फ कालू उर्फ डासिया उर्फ जस्सा पिता मोहम्मद याकूब, उम्र 33 वर्ष, निवासी नाका नं 4 थाना बघाना को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3(क) के अंतर्गत आदेशित किया गया है कि वे आदेश प्राप्ति की तिथि से तीन माह तक सप्ताह में एक दिन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा निर्धारित समय पर थाने में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज कराएं तथा सदाचार बनाए रखें। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित थाना प्रभारी को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने तथा निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरांत अनुपालन प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)

