नीमच शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के तहत भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत शहर के निर्धारित मार्गों एवं क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इन प्रमुख मार्गों से शहर में प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित आदेश के अनुसार निम्न मार्गों से नीमच शहर की ओर आने वाले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा— •नई अनाज मंडी स्थित वृंदावन होटल के सामने से नीमच शहर की ओर। •हिंगोरिया रेलवे फाटक तिराहा से नीमच शहर की ओर। •जैतपुरा फंटे से नीमच शहर की ओर। •मालखेड़ा फंटे से नीमच शहर की ओर। •भरभडिया फंटे से नीमच शहर की ओर। शहर के आंतरिक मार्गों पर भी लागू रहेगा प्रतिबंध शहर के भीतर भी यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए निर्धारित मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। इनमें मेसी शोरूम चौराहे से लायन डेन, डीपीओ से वीर पार्क रोड चौपड़ा चौराहा, फव्वारा चौक से चौपड़ा चौराहा, बस स्टैंड से मूलचंद मार्ग होते हुए चर्च चौराहा, डाक बंगला से मेसी शोरूम चौराहा, गाय चौराहे से टीवीएस शोरूम तथा कलेक्टर कार्यालय चौराहे से चौपड़ा चौराहे तक के मार्ग शामिल हैं। 4 जनवरी 2027 तक प्रभावशील रहेगा आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 6 नवंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) एवं अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने नागरिकों एवं वाहन चालकों से यातायात व्यवस्था बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में सहयोग करने के लिए निर्धारित समयावधि में प्रतिबंधित मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन नहीं करने की अपील की है।
स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)

