Illegal Colony Action Neemuch: कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की सख्ती, मनासा–जावद–सरवानिया महाराज में अवैध कॉलोनियों पर रोक, FIR के आदेश, 1

Illegal Colony Action Neemuch: कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की सख्ती, मनासा–जावद–सरवानिया महाराज में अवैध कॉलोनियों पर रोक, FIR के आदेश
Illegal Colony Action Neemuch के तहत कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मनासा, जावद और सरवानिया महाराज में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की। भूमि अंतरण पर रोक, सार्वजनिक सूचना जारी करने और कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
Illegal Colony Action Neemuch के अंतर्गत जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा मनासा, सरवानिया महाराज एवं जावद क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की गई आवासीय कॉलोनियों और भूखंडों के अवैध विक्रय पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इन कॉलोनियों की भूमि में किसी भी प्रकार के अंतरण पर तत्काल रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर श्री चंद्रा ने स्पष्ट किया कि बिना वैधानिक अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियां आम नागरिकों के हितों के साथ खिलवाड़ हैं और इस प्रकार की गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में संबंधित नगरीय निकायों एवं अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) को निर्देश दिए गए हैं कि इस कार्रवाई की जानकारी समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित कराई जाए, ताकि आमजन को अवगत कराया जा सके।
म.प्र. नगरपालिका अधिनियम एवं कॉलोनी विकास नियमों के तहत कार्रवाई
Illegal Colony Action Neemuch के तहत कलेक्टर ने मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम एवं म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 22 के अंतर्गत अनधिकृत कॉलोनाइजरों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी दिए हैं। इसके साथ ही अवैध कॉलोनियों में किए गए सभी चिन्हांकन और निर्माण कार्यों को हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

जावद क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पर सख्त आदेश
प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावद द्वारा प्रस्तुत एक प्रकरण में अनावेदक कैलाशचंद्र पिता गोविंदराम तेली, पुष्करराज तेली पिता गोविंदराम तेली एवं अभिषेक पिता अशोक भारद्वाज, निवासी जावद के विरुद्ध आदेश पारित किए। जांच में यह पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर छोटे-छोटे भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था।
इस गंभीर उल्लंघन को देखते हुए कलेक्टर ने संबंधित अनावेदकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने तथा म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 22(4) के अंतर्गत अवैध कॉलोनी में किए गए सभी चिन्हांकन और निर्माण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश एसडीएम एवं संबंधित सीएमओ को दिए।
मनासा में अवैध कॉलोनी पर रोक
Illegal Colony Action Neemuch के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा एवं अनावेदक काईद जोहर पिता अब्बास अली बोहरा, निवासी रानी लक्ष्मीबाई मार्ग मनासा के प्रकरण में भी सख्त आदेश पारित किए गए। आदेशानुसार अवैध कॉलोनी की भूमि में किसी भी प्रकार के अंतरण पर पूर्ण रोक लगाई गई है।
इसके साथ ही इस कार्रवाई की सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों में प्रकाशित कराने, संबंधित अनावेदक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने तथा अवैध कॉलोनी में सभी प्रकार के निर्माण और चिन्हांकन हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश एसडीएम एवं संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) मनासा को दिए गए हैं।
सरवानिया महाराज क्षेत्र में भी कार्रवाई
इसी प्रकार Illegal Colony Action Neemuch के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावद एवं अनावेदक मनोज पिता रामलाल छाबड़ा, सुभाष पिता मोतीलाल छाबड़ा निवासी उषागंज कॉलोनी मनासा एवं रोशनलाल जैन पिता देवीलाल जैन निवासी सरवानिया महाराज के प्रकरण में भी कलेक्टर द्वारा सख्त आदेश पारित किए गए।
इन आदेशों के अनुसार म.प्र. नगरपालिका अधिनियम एवं कॉलोनी विकास नियमों के अंतर्गत अवैध कॉलोनी की भूमि में किसी भी प्रकार के अंतरण पर रोक लगाई गई है। साथ ही सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराने, अनावेदकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने और अवैध कॉलोनियों में सभी प्रकार के निर्माण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश एसडीएम जावद एवं संबंधित सीएमओ सरवानिया महाराज को दिए गए हैं।

नागरिकों के हितों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के कारण आम नागरिकों को भविष्य में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव। प्रशासन का उद्देश्य है कि नागरिकों को सुरक्षित, वैधानिक और सुविधायुक्त आवासीय क्षेत्र उपलब्ध हों।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में कहीं भी अवैध कॉलोनी विकसित न होने दी जाए और यदि ऐसी गतिविधियां सामने आती हैं, तो उनके विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही आमजन से भी अपील की गई है कि वे भूखंड या मकान खरीदते समय संबंधित कॉलोनी की वैधानिक स्थिति की पूरी जांच अवश्य करें।
Illegal Colony Action Neemuch से मजबूत हुआ प्रशासनिक संदेश
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि नीमच जिला प्रशासन अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहा है। भूमि अंतरण पर रोक, एफआईआर के आदेश और निर्माण हटाने की कार्रवाई से न केवल अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि आम नागरिकों के हित भी सुरक्षित होंगे।
Illegal Colony Action Neemuch के तहत की गई यह सख्त कार्रवाई जिले में नियोजित विकास, पारदर्शिता और कानून के पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे भविष्य में अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होने की उम्मीद है।

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