जिले की तहसील जावद के ग्राम मोका डाबा में अवैध रेत परिवहन के मामले में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने वाहन मालिक पर 4 लाख 48 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। वाहन मालिक को 15 दिवस के भीतर राशि शासकीय कोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत वसूली की जाएगी। खनिज विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार, 28 सितंबर 2026 को आकस्मिक जांच के दौरान रेत से भरा डंपर क्रमांक RJ09GD4049 पकड़ा गया। जांच में चालक के पास रेत परिवहन के लिए आवश्यक रॉयल्टी पास नहीं मिला। इसके बाद डंपर जब्त कर शासकीय सरवानिया महाराज चौकी परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर 7 अक्टूबर 2026 को प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद वाहन मालिक भेरूलाल पिता देवीलाल शर्मा, निवासी दुगार, तहसील बेगू, जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत कार्रवाई की गई। इसमें खनिज की रॉयल्टी के 15 गुना के रूप में 48,750 रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 4 लाख रुपये निर्धारित किए गए। इस प्रकार कुल 4 लाख 48 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को चालान के माध्यम से राशि जमा होने की पुष्टि के बाद जब्त डंपर को नियमानुसार मुक्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)

