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अरनोद: पत्नी के नाम पर खरीदी एक करोड़ की अवैध संपत्ति की फ्रीज

अरनोद: पत्नी के नाम पर खरीदी एक करोड़ की अवैध संपत्ति की फ्रीज

अर्पित जोशी की रिपोर्ट

अरनोद। पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत नशा तस्करों के – खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ (1) के अंतर्गत पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की – कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज – करते हुए मध्यप्रदेश के जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का होटल/लॉज फातिमा गेस्ट हाउस फ्रीज किया है। यह अब तक की तीसरी बड़ी फ्रीजिंग कार्रवाई है, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिकृत कंपीटेंट अथॉरिटी एवं एडमिनिस्ट्रेटर (सफेमा एवं एनडीपीएस एक्ट) नई दिल्ली द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई। दिसंबर 2024 में थाना अरनोद पुलिस ने देवल्दी गांव के पास दबिश देकर भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए थे, इनमें 11.450 किलो एमडीएमए लिक्विड, 14.770 किलो रासायनिक सामग्री, 4.9 किलो अन्य कैमिकल, 2.5 किलो पाउडर और 10 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें शामिल थीं। जांच में खुलासा हुआ कि याकूब खां पुत्र फकीरगुल, जमशेद व साहिल नामक आरोपी लंबे समय से अफीम, ब्राउन शुगर और स्मैक की तस्करी में सक्रिय हैं। आरोपी याकूब खां ने नशे के कारोबार से कमाई गई रकम से जावरा (मप्र) के हुसैन टेकरी क्षेत्र में फातिमा गेस्ट हाउस नाम से होटल/लॉज खरीदा, जिसे उसने अपनी पत्नी बखमीना बी के नाम पर पंजीकृत करवाया था। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के मार्गदर्शन में तैयार की गई रिपोर्ट 22 जुलाई 2025 को कंपीटेंट अथॉरिटी को भेजी गई। आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया गया, लेकिन 20 अगस्त 2025 को प्राधिकरण ने फ्रीज करने का आदेश दिया।

थाना अरनोद प्रभारी हजारीलाल मीणा ने होटल पर फ्रीजिंग के बोर्ड लगाकर कार्रवाई पूरी की। अब संपत्ति क्रय-विक्रय, उपयोग या वित्तीय लेन-देन से बाहर हो गई है संबंधित विभागों को भी इस बाबत सूचित कर दिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने अब तक दो वर्षों में 11 संपत्तियां फ्रीज की। होटल नेशनल हाइवे से सटी हुई है

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