सुदखोरों के खिलाफ नीमच पुलिस का मुक्ति अभियान प्रकरण दर्ज

*1 नीमच जिले में सूदखोरी की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने, सूदखोरो पर अंकुश लगाकर पीड़ित किसानों, व्यापारियों, आम नागरिकों को उनसे छुटकारा दिलाने हेतु एस.पी. श्री अंकित जायसवाल द्वारा ‘‘अभियान-मुक्ति‘‘ प्रारंभ किया गया है।*
*2 पुलिस अधीक्षक नीमच श्री अंकित जायसवाल के समक्ष फरियादी मोनु पिता प्रहलाद मित्तल निवासी ज्ञान मंदिर के पास तिलक मार्ग नीमच द्वारा दिया गया था लिखित शिकायत आवेदन।*
*3 शिकायत आवेदन पत्र में अनावेदकों चिन्टु पिता राजकुमार निवासी बोहरा कालेानी के पास नीमच एवं रिषु उर्फ कान्हा निवासी रामपुरा के विरूद्ध सुदखोरो द्वारा आवेदक को पैसे के लेनदेन को लेकर परेशान करना, सुदखोरो द्वारा ब्याज बढाकर पैसे मांगने व पैसे लौटाने के बाद भी चेक लगाने तथा जान से मारने की धमकी देने संबंधी लगाया आरोप।*
*4 श्री जायसवाल द्वारा दिलाया भरोसाः सूदखोरों के विरूद्ध की जाएगी कड़ी कार्यवाही।*
*5 सूदखोरों के विरूद्ध चलाया गया अभियान मुक्ति निरन्तर जारी रहेंगा।*
*पुलिस अधीक्षक नीमच श्री अंकित जायसवाल के निर्देशन मे ंनीमच जिले में सूदखोरी की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने, सूदखोरो पर अंकुश लगाकर पीड़ित किसानों, व्यापारियों, आम नागरिकों को उनसे छुटकारा दिलाने हेतु ‘‘अभियान-मुक्ति‘‘ चलाया जा रहा है।*
फरियादी मोनु पिता प्रहलाद जी मित्तल उम्र 32 साल निवासी म.न.3 33 ज्ञानमंदिर के पास तिलक मार्ग नीमच द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि वर्ष 2022 में मुझे घरेलु कार्याे के लिए रुपयांे की आवश्यकता होने से मैंने चिन्टु पिता राजकुमार लोहाना नि. स्कीम नं. 36 वी बोहरा कालोनी नीमच से रूपयें 2,40,000/-लिये थे जिन्हे में ब्याज सहित कई गुना रूपयें दे चुका हु उसके बाद भी चिंटु द्वारा और रूपये मांगने पर मैने कहा था कि मै पुरे रूपये दे चुका हॅु लेकिन चिंटु के द्वारा मुझसे लगातार पैसे की मांग की जा रही थी उसके बाद चिंटु ने बोला था कि मैं तुम्हारी एक फाईल 03 लाख 60 हजार रूपये की मेरी परिचित श्रीमति सोनु पति राजु चनाल निवासी हरिजन कालोनी से बनवा देता हूँ फिर दिनांक 29.12.23 को 3 लाख 60 हजार रुपये का एक अनुबंध पत्र उधार रुपये लेने के लिए करवाया गया था जो कि मेने उक्त रुपयंे नहीं लिये थे फिर भी चिन्टु ने मुझे डरा धमका कर उक्त अनुबंध पत्र पर साईन करवाये थंे जिसमें गवाह के रुप में रिशु उर्फ कान्हा निवासी रामपुरा का था व मुझसे मेरे बन्धन बैक नीमच शाखा के 08 कोरे चेक पर मेरे हस्ताक्षर करवा कर ले लिये थे उसके बाद मेरे द्वारा 20-20 हजार रुपये की 09 किश्तंे चिन्टु व रिशु उर्फ कान्हा को उनके घर जाकर दे दिये थे और पेनल्टी के रुप में मैं 90 हजार रुपये अलग से उनको दे चुका हूँ इसके बाद भी मेरे द्वारा चिंटु लोहाना को दिये एक चेक को बाउन्स करवा कर वकील के माध्यम से मुझे एक नोटिस भेजा। दिनांक 15.01.25 को रात्रि में चिन्टु लोहाना और रिशु ऊर्फ कान्हा द्वारा पैसो की लेन देन की बात को लेकर गाली गलोच की जाकर मन मर्जी से ब्याज लेने एवं जान से मारने की धमकी दी गई। जिसपर थाना नीमच केंट पर अपराध क्रमांक 34/25 धारा 296, 351(2) बीएनएसएंव 3/4 म0प्र0 त्रृणियों से सरंक्षण अधिनियम 1937 के अंर्तगत आरोपी चिन्टु पिता राजकुमार निवासी बोहरा कालेानी के पास नीमच एवं रिषु उर्फ कान्हा निवासी रामपुरा के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है।
*किसी भी आमजन को कोई सूदखोर, प्रभावी व्यक्ति ब्याजखोर, अवैध वसूली कर्ता परेशान /प्रताड़ित करता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस कन्ट्रोल रूम नीमच 07423-228000/7049101042 पर अथवा किसी भी थाना क्षेत्र एवं अनुविभागीय पुलिस कार्यालयों में शिकायत कर सकते है, जिसपर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगीं।*