नीमच
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने दो आरोपियों को किया जिला बदर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन नेदो आरोपी जिला बदर
नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत दो आरोपियों को तीन एवं छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी मिथून पिता कैलाश बावरी निवासी ग्राम गायरी मोहल्ला सुवाखेडा थाना जावद को 3 माह एवं आरोपी विष्णु पिता दुधमल भोई निवासी भाटखेडी नाका मनासा थाना मनासा को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त दोनो आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगें।