Skip to content
Zelo Electric Scooter
malwafirst.in
Menu
  • होम
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • मध्यप्रदेश
    • नीमच
    • मंदसौर
    • रतलाम
    • भोपाल
    • इंदौर
    • जबलपुर
    • ग्वालियर
  • राजस्थान
    • जयपुर
    • चित्तौड़गढ़
    • भीलवाड़ा
    • प्रतापगढ़
    • उदयपुर
    • कोटा
  • विविध
    • खेल
    • जीवन शैली
    • टेक
    • धर्म
    • बिज़नस
    • मनोरंजन
    • स्वास्थ्य
  • मंडी भाव
  • ई-पेपर
  • Video
Menu

अवैध खनिज परिवहन पर तीन वाहन मालिकों पर कुल 97 से अधिक का जुर्माना अधिरोपित

Posted on May 23, 2026

नीमच 23 मई 2026 कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा (IAS) के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में तीन अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 97 हजार472 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। प्रकरण क्रमांक 0026/अ-67/2026-27: दिनांक 21.05.2026 को पुलिस थाना जीरन द्वारा जप्त टैक्‍टर क्रमांक MP14AA7991 में बिना रॉयल्टी रेत का परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिकश्रीमती श्‍यामा बाई पति ओमप्रकाशबावरी निवासी पामाखेड़ा पर 28750 रूपये की शास्ति लगाई गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3750 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25000 रूपये शामिल है। प्रकरण क्रमांक 0027/अ-67/2026-27: दिनांक 21.05.2026 को ग्राम चकसोडिजर तहसील सिंगोली में जप्त डम्‍पर क्रमांक RJ 19 GE 6608 में रॉयल्टी से अधिक मात्रा में गिट्टी परिवहन पर वाहन मालिक पूर्वी इन्‍टाप्राईजेस प्रो- प्रशांत फुलकुमार , निवासी वार्ड नं.2 टॉकीज गली सिंगोली पर 25822 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3600 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 22222 रूपये शामिल है। प्रकरण क्रमांक 0028/अ-67/2026-27: दिनांक 22.05.2026 को ग्राम सिंगोली में जप्त डम्पर क्रमांक RJ20GC 0393 में बिना रॉयल्टी गिट्टी परिवहन पर वाहन मालिक मेसर्स सांवरिया क्रेशर प्रो- कमलेश पिता छितरमल धाकड़, निवासी धाकड़ मोहल्‍ला बृजपुरा जिला भीलवाड़ा पर 42900 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 5400 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 37500 रूपये शामिल है। कलेक्टर का सख्त आदेश: सभी प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर द्वारा खनि अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अधिरोपित जुर्माना राशि 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि पर ही जप्तशुदा वाहन मुक्त किए जाएं। यदि अनावेदकों द्वारा निश्चित समयावधि में जुर्माना राशि जमा नहीं कराई गई तो उनके विरुद्ध भू-राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही कर भू-राजस्व के समान वसूली की जाएगी।

इस खबर को शेयर करें:

WhatsAppFacebook

यूट्यूब लाइव न्यूज़

▶️
Malwa First YouTube

क्षेत्र की तमाम वीडियो खबरें और लाइव अपडेट्स सबसे पहले देखें।

Subscribe Channel

फेसबुक अपडेट्स

Follow on Facebook

Recent Posts

  • कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक संपन्न
  • कलेक्टर श्री चंद्रा ने जनसुनवाई में सुनी 65 आवेदकों की समस्याएं
  • नवम राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत पोषण जागरूकता एवं नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम संपन्न
  • अवैध रेत एवं खनिज परिवहन-भंडारण पर कलेक्टर की सख्ती
  • अवैध शराब से संबंधित सूचना आबकारी नियंत्रण कक्ष को दें

Recent Comments

  1. A WordPress Commenter on Hello world!
©2026 malwafirst.in | Design: Newspaperly WordPress Theme