जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत कुल 9 प्रकरणों में संबंधित वाहन मालिकों पर 13 लाख 84 हजार 825 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई है। जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, 25 अक्टूबर 2026 को तहसील मनासा के हांसपुर फंटा के सामने जांच के दौरान आयशर 380 ट्रैक्टर क्रमांक MP44AB8222 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राधेश्याम पिता बगदीराम रावत, निवासी दागड़ी, तहसील मनासा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 750 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी दिन ग्राम सुवाखेड़ा, तहसील जावद में ट्रैक्टर क्रमांक RJ09RF3552 से खंडा खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक ललित पिता दौलतराम प्रजापति, निवासी सुवाखेड़ा, तहसील जावद के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5 हजार 400 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 30 हजार 400 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी प्रकार , 3 नवंबर 2026 को तहसील मनासा के ग्राम हांसपुर में महिंद्रा युवा टेक ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZE1641 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक अशोक पिता हंसराज बाछड़ा, निवासी लसुड़िया आंत्री, तहसील मनासा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5 हजार 625 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 30 हजार 625 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी दिन कड़ी आंत्री में जांच के दौरान स्वराज 742 ट्रैक्टर क्रमांक MP 44ZH4423 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक गोविंद पिता रतनलाल धनगर, निवासी खानखेड़ी, तहसील मनासा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में भी रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5 हजार 625 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 30 हजार 625 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। कड़ी आंत्री में ही सोनालिका 740 ट्रैक्टर क्रमांक MP14ZA7795 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक अंबालाल पिता मांगीलाल नायक, निवासी ग्राम चपलाना, तहसील मनासा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5 हजार 625 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 30 हजार 625 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। वहीं, 30 अक्टूबर 2026 को तहसील सिंगोली में जांच के दौरान डंपर क्रमांक MP44ZC4920 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक मोतीलाल पिता प्रभुलाल धाकड़, निवासी पुलिस थाने के सामने, सिंगोली के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 27 हजार रुपये तथा 2 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 2 लाख 27 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी दिन डंपर क्रमांक MP44 HA0806 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर भी उक्त वाहन मालिक मोतीलाल पिता प्रभुलाल धाकड़ के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 10 हजार 800 रुपये तथा 1 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 1 लाख 10 हजार 800 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसके अतिरिक्त , 3 नवंबर 2026 को तहसील नीमच के सगराना घाटी में जांच के दौरान ट्रेलर क्रमांक RJ09GE3517 से लेटेराइट खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर श्री ट्रांसपोर्ट कंपनी, अधिकृत कैलाश पिता राजाराम, निवासी शिवनगर ढाणी, श्योनगर, झालावाड़ (राजस्थान) के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 48 हजार रुपये तथा 4 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 4 लाख 48 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी स्थान पर ट्रेलर क्रमांक RJ09GE3509 से भी लेटेराइट खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर उक्त ट्रांसपोर्ट कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में भी रॉयल्टी की 15 गुना राशि 48 हजार रुपये तथा 4 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 4 लाख 48 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)

