जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत खंडा पत्थर के अवैध परिवहन के दो प्रकरणों में संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 59 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई है। दो प्रकरणों में की गई कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, 6 अक्टूबर 2026 को तहसील नीमच के बाईपास क्षेत्र में जांच के दौरान ट्रैक्टर स्वराज 735 FE से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक सूरजमल पिता खेमचंद यादव, निवासी यादव मोहल्ला, सुवाखेड़ा, तहसील जावद, जिला नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5 हजार 400 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 30 हजार 400 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी प्रकार , 8 अक्टूबर 2026 को तहसील नीमच के ग्राम सगराना में ट्रैक्टर क्रमांक MP 44 ZF 3374 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राधेश्याम पिता लालू प्रसाद यादव, निवासी सुवाखेड़ा, तहसील जावद , जिला नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 600 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। निर्धारित अवधि में राशि जमा करने के निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जांच एवं कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)

