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अस्थायी पटाखा विक्रय लाइसेंस के लिए 15 से 22 अक्टूबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन

रिपोर्टर: mawafirstnews@gmail.com
📅 11 Oct 2026, 10:29 AM
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नीमच, 10 अक्टूबर 2026। दीपावली पर्व पर अस्थायी रूप से पटाखों का फुटकर विक्रय करने के इच्छुक आवेदक 15 से 22 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।अनुविभागीय दंडाधिकारी, उपखंड नीमच द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों के पालन में अस्थायी आतिशबाजी फुटकर विक्रय लाइसेंस के नवीनीकरण एवं नवीन लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक services.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा।विज्ञप्ति के अनुसार, पात्र आवेदकों को विस्फोटक अधिनियम, 1884 के नियम-6 तथा विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत दीपावली पर्व के दौरान आतिशबाजी विक्रय के लिए 2 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक कुल 10 दिवस की अवधि के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।पूर्व लाइसेंसधारियों को मिलेगी प्राथमिकतालाइसेंस जारी करने से पहले आवेदकों के चरित्र का सत्यापन पुलिस अधीक्षक से प्राप्त टीप के आधार पर किया जाएगा। नियमानुसार नीमच जिले के क्षेत्रवासियों को लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। पूर्व वर्षों के लाइसेंसधारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। पटाखा बाजार में उपलब्ध स्थान के अनुसार दुकानों एवं लाइसेंसों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार संबंधित प्राधिकारी के पास रहेगा।सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करना अनिवार्यलाइसेंसधारियों को निर्धारित स्थान पर ही पटाखों की दुकान संचालित करनी होगी। प्रत्येक दुकान पर रेत, पानी एवं अग्निशमन यंत्र की पर्याप्त व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा, ताकि आगजनी की संभावित घटनाओं से बचाव किया जा सके।

स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)

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