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अवैध रेत एवं खनिज परिवहन-भंडारण पर कलेक्टर की सख्ती

Posted on September 15, 2026

जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत 6 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 4 लाख 31 हजार 475 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई है। जिला खनिज अधिकारी के अनुसार 3 सितम्बर 2026 को तहसील नीमच के ग्राम ग्वालटोली में जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZG8978 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक नन्दकिशोर पिता मदनलाल, निवासी ग्वालटोली, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 750 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी दिन ग्राम ग्वालटोली में ट्रैक्टर क्रमांक MP44AB1643 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक कुन्दल पिता छोटेलाल पटेल, निवासी ग्वालटोली, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 1 हजार 875 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 26 हजार 875 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 26 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के ग्राम चेनपुरा में भूमि सर्वे नंबर 368 पर खनिज गिट्टी का अवैध भंडारण पाए जाने पर के.के. गुप्ता कंस्ट्रक्शन प्रा. लि., 1-A के के जी हाउस, ओप. ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, उदयपुर, राजस्थान-313002 के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 54 हजार रुपये तथा 54 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 20 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के बघाना में जांच के दौरान डंपर क्रमांक RJ09GC5993 से मुरूम का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक गोपाललाल पिता हरिराम आंजना, निवासी बसेड़ा, जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 10 हजार 500 रुपये तथा 2 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 2 लाख 10 हजार 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 3 सितम्बर 2026 को ग्राम ग्वालटोली में ट्रैक्टर क्रमांक MP09M9860 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राजमल पिता बसंतीलाल डुंगरवाल, निवासी विकास नगर, नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 750 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 9 सितम्बर 2026 को तहसील जावद में जावद थाने के सामने जांच के दौरान ट्रैक्टर स्वराज 735 क्रमांक MP44AB7225 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक अन्नु पिता भेरू, निवासी मोरका, तहसील जावद के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 600 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)

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