राशन केवाईसी कार्य में वांछित प्रगति नहीं आने पर कार्य के प्रति उदासीनता बरतने पर: चचोर उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन पर हुई निलंबन की कार्रवाई

प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी संस्था चचौर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान चचौर दुकान कोड क्रमांक 4403062 है। श्री जितेन्द्र नागर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, मनासा द्वारा प्रस्तुत ईकेवाईसी रिपोर्ट दिनांक 09/05/2025 के आधार पर बताया गया कि उचित मूल्य दुकान चचौर पर 1883 (61 प्रतिशत) सदस्य की ईकेवाईसी दुकान विक्रेता श्री निवास रावत द्वारा की गई है जो कि अनुविभाग मनासा के औसत ईकेवाईसी कार्य से बहुत कम है, संस्था प्रबंधक श्री गोपालकृष्ण शर्मा तथा उचित मूल्य दुकान विक्रेता निवास रावत द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के तहत दुकान को जारी प्राधिकार पत्र की शर्त क्र. 29 का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है। उपरोक्तानुसार पत्र क्रमांक / 3251/ खाद्य / 2025 नीमच दिनांक 09/05/2025 के माध्यम से संस्था प्रबंधक तथा दुकान के विक्रेता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
02- दिनांक 19.50.2025 को संस्था श्री गोपालकृष्ण शर्मा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि उनके द्वारा उचित मूल्य दुकान चचौर के विक्रेता श्री आंशीष डबकरा द्वारा कार्य में रूचि नहीं ली जाने के कारण उन्हें दिनांक 15.04.2025 को हटा दिया गया। उनके स्थान पर श्री निवास रावत को उचित मूल्य दुकान विक्रेता के रूप में नियुक्त किया गया। तथा उनके द्वारा ईकेवायसी कार्य 64 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है। शेष 1114 में से 425 सदस्य के आधार अपडेट नहीं है व लगभग 150 सदस्य बाहर निवासरत है एवं 55 सदस्य मृतक है। इस प्रकार 1114 में से 484 सदस्य की ईकेवाईसी होना शेष है। जिसे दिनांक 20.05.2025 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
विक्रेता श्री निवास रावत द्वारा दिनांक 20.05.2025 तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
03 उक्त संबंध में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मनासा से अभिमत लिया गया। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मनासा द्वारा प्रस्तुत अभिमत अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान चचौर द्वारा दिनांक 20/05/2025 तक कैचल
अनुविभागीय अधिकारी नपखण्ड-मनासा, जिला-नीमच (म.प्र.)
2067 (67) प्रतिशत) सदस्य की ईकेवाइसी पूर्ण की गई है, तथा मई माह में केवल 4 परिवार (01 प्रतिशत) राशन वितरण किया गया है। उचित मूल्य दुकान चचौर द्वारा माह जनवरी 2025 में केवल 10 दिवस, माह फरवरी 2025 में केवल 05 दिवस, माह मार्च 2025 में केवल 07 दिवस एवं माह अप्रैल 2025 में केवल 10 दिवस खोली गई है जो कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका क्र. 10 तथा दुकान को जारी प्राधिकार पत्र की शर्त क्र. 29 का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अतः उक्तानुसार प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी संस्था चचौर द्वारा जमा प्रतिभुति राशि 5000/- रूपये में से आंशिक / पूर्णतः प्रतिभुति को राजसात किया जाना तथा दुकान को निलंबित किया जाना उचित होगा।
04-प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मनासा के अभिमत का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि शासकीय उचित मूल्य दुकान चचौर के विक्रेता श्री निवास रावत तथा संस्था प्रबंधक श्री गोपाकृष्ण शर्मा, के द्वारा ईकेवायसी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई गई है तथा उचित मूल्य दुकान का संचालन नियमित नहीं किया गया है। जिसके अनुसार संस्था प्रबंधक एवं उचित मूल्य दुकान विकेता का कृत्य म. प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त कमांक 29 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
अतः मैं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड मनासा, जिला-नीमच (म.प्र.) म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 में पदत्य शक्तियों का उपयोग करते हुए अनावेदक शास. उचित मूल्य दुकान चचौर दुकान कोड क्रमांक 4403062 के विक्रेता अनावेदक निवास रावत, द्वारा गंभीर अनियममितता पाये जाने से निलंबित किया जाता है तथा जमा की गई प्रतिभूति राशि 5000/- (अक्षरी पांच हजार रूपये) की राशि शासनहित में समप्रहत की जाती है। शास उचित मूल्य दुकान चचौर के हितग्राहियों को कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी मनासा के अभिमत अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान बनडा दुकान कोड 4403082 के विक्रेता को शास. उचित मूल्य दुकान चचौर के संचालन हेतु आगामी आदेश तक अधिकृत किया जाता है। प्रबंधक / विक्रेता शास उचित मूल्य दुकान चचौर अपनी पीओएस मशीन एवं उपलब्ध दुकान पर भंडारित राशन स्टॉक कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी मनासा की उपस्थिती में दुकान संचालन हेतु चयनित शासकीय उचित मूल्य दुकान बनड़ा के विक्रेता को तत्काल चार्ज हस्तांतरण करें तथा दुकान संचालन प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी संस्था, चचौर पर ही किया जायें।
आदेश आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है। प्रकरण समाप्त होने के बाद दाखिल रेकार्ड हो।
- (पवन, बारिया) अनुविस्वाश्रीया राधिकाका (राजस्व)