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मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध जिले में विशेष अभियान जारी

Posted on July 28, 2026

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से विशेष निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जिले के विभिन्न होटल, डेयरी एवं घी विक्रेताओं का आकस्मिक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए। निरीक्षण के दौरान नीमच के रहीमगंज स्थित सांवलिया दूध डेयरी में विक्रय के लिए मिश्रित दूध भंडारित पाया गया। मिलावट की आशंका के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत मिश्रित दूध का एक नमूना जांच के लिए लिया गया। इसी क्रम में जारोली ट्रेड सेंटर, नीमच स्थित राजेश ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया। प्रतिष्ठान में विभिन्न ब्रांड के घी भंडारित पाए गए, जिनमें से टुडे देशी घी एवं धौलपुर फ्रेश देशी घी के दो नमूने जांच के लिए लिए गए। निरीक्षण के दौरान संचालक श्री अनिल कुमार रामनानी द्वारा मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र, ऑडिट रिपोर्ट एवं पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-32 के तहत नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, शिकायत प्राप्त होने पर नीमच तहसील के ग्राम बोरखेड़ी पानेड़ी स्थित होटल मानसरोवर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रय हेतु सेव-दूध सब्जी, पनीर मसाला (ग्रेवी युक्त), मिश्रित दूध, दही, मिठाई एवं पनीर सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ भंडारित पाए गए। इन खाद्य पदार्थों के कुल 6 नमूने जांच के लिए लिए गए। होटल संचालक श्री पीयूष सेनी द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें भी धारा-32 के तहत नोटिस जारी किया गया। अभियान के दौरान लिए गए कुल 9 खाद्य नमूने परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी, श्री यशवंत कुमार शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा की गई।

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