मध्यप्रदेश

5 वर्षीय बालिका की हत्या करने वाले कलयुगी पिता को आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया।

माननीय अपर सत्र न्यायालय भानपुरा द्वारा घटना के मात्र 14 माह में किया फैसला, 5 वर्षीय बालिका की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया।घटना का विवरण : दिनांक 23.01.2024 को पीड़िता की माता ने थाना भानपुरा पर आकर रिपोर्ट की की उसका पति रघुनंदन पिता देवीलाल मीणा उसके चरित्र पर शंका करता था एवं आए दिन झगड़ा करता था दिनांक 22.01.2024 को भी आरोपी ने उसकी पत्नी से झगड़ा किया वह शाम करीबन 5:00 बजे अपनी 5 वर्षीय बालिका को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया एवं रात्रि 8:30 अकेला घर वापस आया तो पत्नी एवं परिवार वालों ने बालिका के बारे में पूछा आरोपी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया बच्ची को ढूंढने के उपरांत पीड़िता की माता ने थाना भानपुरा पर आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसकी रिपोर्ट से पुलिस थाना भानपुरा पर अपराध क्रमांक 29/ 24 धारा 363 भादवि अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं si बलवीर यादव द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई विवेचना के दौरान तथ्य संज्ञान में आये की 5 वर्षीय बालिका को आरोपी गांधीसागर जलाशय की तरफ ले गया था जिसे गांधीसागर जलाशय में काफी ढूंढने का प्रयास किया एवं दिनांक 26.01.2024 को बालिका का शव गांधीसागर जलाशय में तैरता हुआ मिला। भानपुरा पुलिस द्वारा आरोपी रघुनंदन को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण की गई एवं आरोपी रघुनंदन को स्वयं की 5 वर्षीय बालिका का घर से अपहरण कर गांधीसागर पुल से नदी में फेंक कर हत्या का आरोपी पाते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 302,363 ipc के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
माननीय न्यायालय भानपुरा द्वारा घटना के मात्र 14 माह में ही प्रकरण का निराकरण करते हुए आरोपी रघुनंदन पिता देवीलाल मीणा को धारा 302 बाद भी के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है।
अपराध सदर की कुशल विवेचना उपनिरीक्षक बलवीर यादव व टीम द्वारा की गई। न्यायालय प्रकरण के शीघ्र निराकरण में आरक्षक 552 राजकुमार भट्ट एवं आरक्षक तुलसीराम सालवी का सराहनीय योगदान रहा प्रकरण की कुशल पैरवी अपर लोक अभियोजक हरिवल्लभ पाटीदार द्वारा की गई।

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