नीमच

ऐसे व्यक्तियों को जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हे मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व क्षेत्र छोड़कर जाना होगा

ऐसे व्यक्तियों को जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हे मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व क्षेत्र छोड़कर जाना होगा

नीमच। जिले में विधानसभा निर्वाचन-2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दिनेश जैन ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं भारतीय दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए विधानसभा क्षेत्र मनासा नीमच एवं जावद के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा से ऐसे व्यक्तियों को जो निर्वाचन संपन्न कराने हेतु उस क्षेत्र में आए हैं।

जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, को आदेश दिए हैं कि वे मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर 2023 की शाम 6.00 बजे से मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र को छोड़ दें। उक्त प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों, विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न पुलिस कर्मियों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम या आदेश के प्रतिबंध के अतिरिक्त होंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्डप्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई अभियोजित की जाएगी।

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